THE BLAT NEWS:
इंदौर,। महिला के इलाज में लापरवाही, बरतने वाले डॉ. सीपी कोठारी और डॉ. बीएस ठाकुर पर जिला उपभोक्ता आयोग ने दस लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। डॉक्टरों को यह रकम 30 दिन के भीतर देनी होगी। ऐसा हनीं करने पर उन्हें इस रकम पर छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी लगेगा। आयोग ने माना कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला को अत्याधिक शारीरिक और मानसिक त्रास हुआ।
मामला साईंनाथ कालोनी निवासी रेणुका पति डॉ. मधुकर गुप्ता का है। वे सएक अप्रैल 2013 को ग्राल ब्लेडर स्टोन और हार्निया की आश्ंाका में डॉ. सीपी कोठारी के क्लीनिक पर जांच कराने पहुंची थी। डॉ. कोठारी नेउन्हें कुछ जांचें कराने के लिए कहा। इन जांचों की रिपोर्ट देखने के बाद महिला को पहले सीएचएल अस्पताल और फिर बाद में सेंटर कैलाश अस्पताल में भर्ती किया गया था।