द ब्लाट न्यूज़ उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजनान्तर्गत जनपद के दरी उत्पाद से सम्बन्धित ऐसे कारीगरों, हस्तशिल्पियों जिनके द्वारा उक्त कार्य किया जाता है, को 10 दिवसीय प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण की योजना संचालित की गई है।
योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किसी भी जाति के ऐसे अभ्यर्थी, कारीगर को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण के रूप में हस्तशिल्पी कार्ड, बुनकर कार्ड, ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत, अथवा नगर पालिका के सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत दरी उत्पाद से सम्बन्धित टूलकिट का लाभ विगत दो वर्षो मे प्राप्त न किया हो, आवेदक को योजनान्तर्गत एक ही बार लाभ दिया जायेगा तथा पात्रता की शर्ते पूर्ण करने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के समय खाने की व्यवस्था रहेगी एवं बायो मैट्रिक्स उपस्थिति द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त टूल-किट एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षार्थी को प्रति दिन रू0 200 मानदेय के रूप में दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत मात्र आनलाइन आवेदन पत्र मान्य होगें।
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