THE BLAT NEWS:
फिरोजाबाद :जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि जनपद फिरोजाबाद में ढाबा स्ट्रीट फूड, मैरिज हाउस एवम स्वीटस हलवाई की दुकानो पर कई जगह डोमोस्टिक घरेलू सिलेण्डरों का प्रयोग किया जा रहा है जोकि पूर्णतया अपराध श्रेणी में आता है जबकि इनके द्वारा 47.5 कि0ग्रा0, 19 कि0ग्रा0 अथवा 05 कि0ग्रा0,एफटी एल का कॉमर्शियल सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा निर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियम आदेश के अन्तर्गत अप्राधिकृत कब्जे, प्रदाय और उपभोग पर निर्बन्धन होते है। कोई व्यक्ति, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनैक्शन है। ‘‘ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए उपभोक्ता सरकारी तेल कम्पनी के वितरक के पास रजस्ट्रीकृत है, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपभोग नही करेगा‘‘।
उन्होने जनपद के व्यवसायियों को सूचित किया है कि व्यापारिक उद्देश्य हेतु घरेलू सिलेण्डर का प्रयोग न किया जाये बल्कि घरेलू सिलेण्डरो के स्थान पर व्यवसायिक कार्य के लिए 47.5 कि0ग्रा0, 19 कि0ग्रा0 अथवा 05 कि0ग्रा0 एफटी एल का कॉमर्शियल सिलेण्डर का किया जायें। यदि जाँच के समय व्यवसायिक कार्य हेतु डोमोस्टिक घरेलू सिलेण्डरों का प्रयोग करते हुए, कोई भी व्यवसायिक पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।