जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था

THE BLAT NEWS:

मऊ। शुक्रवार को जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट नितीश कुमार सिंह ने बताया कि फरवरी महीने में अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ की गई कार्रवाईयो में दक्षिण टोला थाने में एक अभियोग पंजीकृत से 27 हजार, सरायलखंसी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिससे 10 लाख 36 हजार 500 रू, घोसी में दो अभियोग पंजीकृत जिनसे 7500 रु, दोहरीघाट में चार अभियुक्त पंजीकृत हुए जिनसे 2800 रु, कोपागंज में तीन अभियोग पंजीकृत जिनसे 4500 रु, मोहम्मदाबाद गोहना में चार अभियोग पंजीकृत जिनसे 9500 रु, चिरैयाकोट में एक अभियोग पंजीकृत जिनसे 2000 रु, रानीपुर में दो अभियोग पंजीकृत जिनसे 5000 रु तथा हलधरपुर में तीन अभियोग पंजीकृत हुए जिनसे 1500 की अवैध शराब बरामद की गई। इसी प्रकार अवैध मादक पदार्थ/ड्रग्स से संबंधित कार्यवाई के दौरान थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिससे 1 लाख 50 हजार, कोपागंज में एक अभियोग पंजीकृत जिससे 1 लाख 60 हजार तथा थाना चिरैयाकोट में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिससे 85 हजार के मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसके अलावा फरवरी महीने में ही गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना घोसी, कोपागंज एवं चिरैयाकोट में 1 तथा रानीपुर में दो अभियोग पंजीकृत किए गए। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत 14 (1) के अंतर्गत थाना मोहम्मदाबाद में दो आदेश पारित हुए जिसके तहत लगभग 5 करोड, थाना चिरैयाकोट के तहत एक आदेश पारित हुआ जिसके तहत 60 हजार तथा थाना रानीपुर के तहत एक आदेश पारित हुआ जिसके तहत 69 लाख 10 हजार रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जाना है। जिलाधिकारी ने अवैध शराब, मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को महीने में कम से कम एक बार संयुक्त बैठक कर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्तियों की पहचान कर उनके कुर्क की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर मानकों का उल्लंघन करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध फरवरी महीने में की गई  कार्यवाहीयों की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि थाना कोतवाली से 9, दक्षिण टोला से 2, सराय लखंसी से 1, घोसी से 129, दोहरीघाट से 33, कोपागंज से 74 तथा मोहम्मदाबाद से 2 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए। इस दौरान गैंगस्टर एक्ट तथा एमपी/एमएलए कोर्ट में अभियोजन शाखा की निष्क्रियता से किसी भी मामले में सजा दिलाने में असफल होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियोजन शाखा को सक्रियता बढ़ाने के साथ ही संबंधित मामलों में अपराधियों को दंड दिलाने हेतु अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक,समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष सहित अभियोजन शाखा के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

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