गलत दिशा से आता वाहन चालक मुआवजे का हकदार नहीं होगा : अदालत

द ब्लाट न्यूज़ । सड़क पर गलत दिशा से चलते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर अदालत ने पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मोटरसाइकिल सवार युवक व उसके पीछे बैठा व्यक्ति गलत दिशा में वाहन चला रहे थे। जबकि, जिस वाहन से दुर्घटना हुई वह सही दिशा में आ रहा था।

रोहिणी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह घटना रात दो बजे घटित हुई। उस समय अपनी सही दिशा में आ रहा वाहन यह अपेक्षा नहीं करेगा की सामने से कोई दूसरा वाहन गलत दिशा में आ सकता है। इन हालात में दो वाहनों का टकराना लाजिमी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जिस कार से दुर्घटना हुई उसकी गति भी निर्धारित सीमा में थी। ऐसे में कार चालक पर दुर्घटना का बोझ डाला जाना उचित नहीं है। लिहाजा पीड़ित परिवारों के मुआवाजे के दावे को खारिज किया जाता है।

पेश मामले में मोटरसाइकिल सवार गलत दिशा से सड़क पर आ रहे थे। जिसकी वजह से मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। मृतक के परिवार की तरफ से मुआवजा दावा दाखिल किया गया था। जबकि मोटरसाइकिल चालक ने खुद मुआवजा दावा दाखिल किया था। अदालत ने तथ्यों को देखते हुए दोनों मुआवजा दावों को खारिज कर दिया है।

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