MP में धार्मिक स्थलों को लेकर जारी हुए नए दिशा-निर्देश, ईदगाह में नहीं होगी नमाज

भोपाल: मध्य प्रदेश गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जी दरअसल इन नए नियमों के अनुसार सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह दिशा निर्देश ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक पूजा स्थल पर लागू होंगे और यह आदेश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। अब बात करें बकरीद की तो इस दिन ईदगाह या मस्जिद में नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जी दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल का धार्मिक, पूजा स्थल के प्रबंधन को पालन कराना होगा। आने वाले 31 जुलाई तक यह दिशा निर्देश जारी रहेंगे।

हाल ही में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आप सभी को हम यह भी बता दें कि देशभर में 21 जुलाई को ईद मनेगी। हम सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है और तीसरी लहर के आने के बारे में कहा जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। CM शिवराज ने कोरोना की स्थिति और आगामी तैयारियों की समीक्षा को देखते हुए बैठक की।

इसी के साथ उन्होंने यह भी फैसला लिया है कि ”26 जुलाई से 11वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी छात्रों के साथ होगा। शुरुआत में एक-एक दिन स्कूल लगाकर देखेंगे। फिर अगस्त के पहले सप्ताह से दो-दो दिन कक्षाएं लगाएंगे। क्लास के 50 फीसदी छात्र दो दिन आएंगे और बाकी 50 फीसदी छात्र अगले दो दिन आएंगे। इस तरह सात दिन में चार बार स्कूल लगेगी। वहीं उन्होंने रेस्टोरेंट को 11 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं।”

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