THE BLAT NEWS:
इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस से कहा है कि वह पता लगाए कि हनी ट्रैप मामले की आरेापित आरती दयाव जिंदा है या नहीं। कोर्ट ने पुुलिस से पूछा कि क्या आरती के मकान की चाबी उसके पास है। पुलिस को मामले में 21 मार्च से पहले जवाब प्रस्तुत करना है। हनी ट्रैप मामले में गत दिवस हाई कोट्र में सुनवाई हुई। आरोपित आरती दयाल और श्वेता जैन की तरफ से उपस्थित हुए एडवोकेट यावर खान ने कोर्ट से मांग की है कि आरोपितों की कार और बैंक खताों को डिफ्रीज के आदेश दिए जाएं।
इसी याचिका के साथ एक अन्य याचिका की सुनवाई भी हुई। इसमें आरोपित आरती दयाल की मकान मालकिन ने कहा कि आरती दायल उनके यहां किराए से रहती थी। पुलिस ने मकान पर ताला लगा रखा है। उन्हें पुलिस से मकान की चाबी दिलवाई जाए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह पहले जांच करे कि आरोपित आरती दयाल जिंदा है या नहीं।