डीपीआईआईटी छोटे अपराधों से संबंधित प्रावधानों को फौजदारी से मुक्त करने की तैयारी में जुटा

 

द ब्लाट न्यूज़ । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए छोटे अपराधों से संबंधित सभी प्रावधानों को फौजदारी मामलों से मुक्त करने वाला एक कानून तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) यह विधेयक तैयार कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कानूनों में कई प्रावधानों की पहचान की गई है, जिन्हें फौजदारी मामलों से मुक्त करने की जरूरत है।

 

 

अधिकारी ने कहा कि कारोबारी सुगमता और जीवनयापन की सुगमता से संबंधित विधेयक तैयार करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ने कहा, ”हम एक कानून बना रहे हैं। हम एक विधेयक ला रहे हैं और इस विधेयक में विभिन्न कानूनों में उल्लिखित सभी छोटे अपराधों को फौजदारी मामलों से मुक्त किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, ”हम विधेयक पर सभी विभागों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम फौजदारी मामलों से मुक्त करने के लिए एक साझा कानून लाएंगे। इसमें कारावास की जगह जुर्माने का प्रावधान होगा। छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय जुर्माना होना चाहिए।”

अधिकारी ने कुछ उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय वॉशरूम और कैंटीन में सफेदी नहीं करने जैसे छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा है। इस कवायद का मकसद एक कानून के जरिए छोटे अपराधों और छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को फौजदारी के मामलों से मुक्त करना है।

 

 

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