मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अल्पसंख्यकों के खुद को शिक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा है। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
इस साल फरवरी में संरक्षित अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति के सवाल को नई पीठ के पास भेज दिया। आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि यह देश में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अल्पसंख्यकों के स्वयं को शिक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं। हैदराबाद के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, “भाजपा के सभी तर्क खारिज कर दिए गए।”
इस साल फरवरी में संरक्षित अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति के सवाल को नई पीठ के पास भेज दिया। आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि यह देश में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अल्पसंख्यकों के स्वयं को शिक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं। हैदराबाद के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, “भाजपा के सभी तर्क खारिज कर दिए गए।”