चुनाव में 40 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार : डॉ. जयवीर यादव

फतेहाबाद । रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम डॉ. जयवीर यादव ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही इन उम्मीदवारों को खर्च के पैसों का हिसाब रखना होगा और चुनावी खर्च के लिए नामांकन से पहले अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर को चुनाव अधिसूचना के साथ ही फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। नामांकन के दौरान उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अधिकतम चार व्यक्तियों को अपने साथ लाने की अनुमति होगी।

रिटर्निंग अधिकारी डॉ. यादव ने बताया कि चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की हैं। उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा रखना होगा तथा अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में होने वाले उम्मीदवारों के साथ जिला के आमजन से भी आदर्श आचार संहिता की पालना करने की अपील की है, ताकि जिले में चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

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