20 किलो गांजे के साथ पकड़े गए 3 आरोपियों को 10 साल का कारावास

THE BLAT NEWS:

मीरजापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या दो श्री वायु नंदन मिश्रा द्वारा स्कॉर्पियो में बरामद 20 किलो गांजा के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा आशीष कुमार सिंह थाना अध्यक्ष 25 नवंबर 2010 को अपने हम राज्यों के साथ सरकारी जीत से वाहन चेकिंग करने के लिए कुशहा तिराहा इलाहाबाद मिर्जापुर रोड पर मौजूद थे उसी समय जरिए मुखबीर खान सूचना मिली की स्कॉर्पियो गाड़ी यूपी 63 के 66 00 जिसमें कुछ बदमाश बैठे हैं उनके पास गाड़ी में ना जाए 10 रहा वह गांजा है मिर्जापुर से मांडा जा रहे है जल्दी किया जाएगा तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके वादी मुकदमा स्कॉर्पियो का इंतजार करने लगे 12:30 बजे के करीब मिर्जापुर की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई दिखाई दी
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जिसमें चालक समेत तीन लोग बैठे थे गाड़ी को रोककर तलाशी लिया गया तो 20 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना जिगना मुकदमा दर्ज कराने में प्रस्तुत किया गयामामले को साबित करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता द्वारा कुल 5 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा मंगल सिंह व माघवेंद्र सिंह ऑफ लाखन सिंह पुत्र गढ़ बुंदेला सिंह उर्फ शीतला सिंह व महेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय संतोष तिवारी समस्त निवासी गण ग्राम अकोड़ी थाना विंध्याचल जिला मिर्जापुर को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया गया

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