खनन विभाग ने चौदह अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ नोटिस

THE BLAT NEWS:

कुशीनगर। जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध रूप से किए जा रहे बालू खनन को संज्ञान में लेते हुए डीएम द्वारा 14 माफियाओं द्वारा जटहां बाजार थाना क्षेत्र के बेलवनिया, खैरा टोला तथा ठोकर नंबर तीन के सामने नारायणी नदी से 4.24 लाख घन फिट बालू अवैध खनन किया गया है जिनके विरुद्ध नोटिस  जारी कर स्पष्टीकरण15 दिवस के अंदर मांगा गया है अन्यथा की स्थिति में खनन के नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है।
उक्त तहसील अन्तर्गत ग्राम सभा कटाईभरपुरवां के बेलवनियां टोला सहित तीन स्थानों पर नारायणी नदी से बालू के अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। तथा चिन्हित किए गए 14 माफियाओं को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। बता दें कि शासन-प्रशासन को लगातार बालू के अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। डीएम के द्वारा बीते 31 मार्च को अवैध बालू माफियों नत्थू, अजीत, ओम प्रकाश, पप्पू यादव, दीपू यादव, दिनेश यादव, दुर्गेश गुप्ता, पप्पू यादव, सोनू तिवारी, विनोद यादव, राकेश भारती, मुन्ना, योगेंद्र यादव, लखन यादव निवासी कटाई भरपुरवा थाना जटहां बाजार को जारी नोटिस किया गया है जिसमें बताया गया है कि अवैध खनन की शिकायत पर तहसीलदार खड्डा दिनेश कुमार द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया है कि सभी लोगों द्वारा तहसीलदार खड्डा की आख्या संख्या के अनुसार ग्राम कटाई भरपुरवा के टोला बेलवनिया के सामने बडी गण्डक नदी की शाखा के किनारे 225X120x5=1,35,000 घनफीट व ठोकर नं0-3 के सामने 180x90X6= 97,200 घनफीट व खैरा टोला के सामने 245x255X4 = 1,51900 घनफीट बालू निकाला गया है, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 (संशोधित) के सुसंगत नियमो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जटहां बाजार थाना क्षेत्र के बेलवनिया, खैरा टोला तथा ठोकर नंबर तीन के सामने नारायणी नदी से बड़ी मात्रा में बालू का अवैध खनन करने को लेकर जारी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कलेक्ट्रेट के खनन अनुभाग में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में उत्तर-प्रदेश उप- खनिज परिहार नियमावली 2021 यथासंशोधित के तहत निर्धारित प्रावधान के तहत एकपक्षीय कार्रवाही की जाएगी। उक्त के संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व देवी दयाल वर्मा ने बताया कि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण न देने वालों के विरुद्ध प्रशासन नियमानुसार कार्रवाही करेगा।

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