द ब्लाट न्यूज़ सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोडऩे अथवा बांधने पर संबंधित पशु मालिकों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा इस संबंध में मप्र नगरपालिका निगम अधिनियम-1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि मवेशियों को खुला छोड़ा जाता है अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बांधा जाता है और इससे किसी को क्षति होती है, संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है, तो जुर्माना लगेगा।