कानपुर में जिलाधिकारी ने आरटीई के प्रवेश के सम्बन्ध में की बैठक, कुछ विद्यालयों को भेजा कारण बताओं नोटिस

kanpur,ब्यूरो। कानपुर जनपद में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 16 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रबन्धकों के साथ आरटीई के प्रवेश के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गईं। बैठक में ऐसे विद्यालयों को सम्मिलित किया गया जिनमें या तो आरटीई के अन्तर्गत प्रवेश बहुत कम है या जिनकी शिकायते अधिक प्राप्त हो रही है।

जिनमें प्रमुख रूप से शामिल विद्यालयों में सेठ आनन्दराम जयुपरिया स्कूल, कैन्ट कानपुर नगर,ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा कानपुर नगर,यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स,डाॅ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजू0 सेन्टर एच-2 ब्लाक कि0 नगर,डाॅ0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविन्द नगर,एच0एस0 पब्लिक स्कूल, गल्ला मण्डी नौबस्ता,एस्कार्ट वल्र्ड स्कूल केशवपुरम कानपुर नगर,प्रताप इन्टरनेशनल स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर,कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क सिविल लाइन कानपुर नगर, ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर, एनएलके पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर, हलीम मुस्लिम स्कूल चमनगंज कानपुर नगर, विन्यास पब्लिक स्कूल, चौबेपुर कानपुर नगर, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर,दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर,दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहरबान सिंह का पुरवा, किदवई नगर, मैनावती मार्ग, सर्वोदय नगर आदि विद्यालय सम्मिलित किये गये।

बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों से आरटीई के अन्तर्गत प्रवेश की समीक्षा की गई एवं निर्देशित किया गया। कि आरटीई के अन्तर्गत जनपद के सभी विद्यालय शत-प्रतिशत प्रवेश लें यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो शासकीय आदेशों की अवहेलना पर एफआईआर के साथ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। आरटीई के शासनादेश में बच्चें को आउट ऑफ वार्ड दर्शाकर प्रवेश से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बच्चा जिस वार्ड में रहता है वहां पर आरटीई योजना से आच्छादित कोई स्कूल नहीं है तथा विद्यालय में आरटीई की सीटे फुल होने की स्थिति में सम्बन्धित स्कूल की बाध्यता होगी कि वह आरटीई के अन्तर्गत आवंटित बच्चें का प्रवेश निश्चित रूप से कराये।

इनको भेजी कारण बताओ नोटिस 

यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स, हलीम मुस्लिम पब्लिक स्कूल चमनगंज, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर, कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क सिविल लाइन्स, एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम कानपुर नगर को बैठक में अनुपस्थित होने से कारण जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस भेजने को कहा है।

कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक करते जिलाधिकारी व अन्य।

 

साथ ही जिलाधिकारी ने कहा जिसमें शासकीय आदेशों की अवहेलना भी इंगित किया जाये कि क्यों न उनके खिलाफ अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश न लिये जाने की दशा में एससीएसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। आरटीई में प्रवेशित बच्चों की अलग से कक्षायें कदापि न संचालित की जाये यदि ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई विद्यालय आरटीई के अन्तर्गत आवंटित छात्र/छात्राओं का प्रवेश अपने विद्यालय में नहीं लेता है तो सम्बन्धित बोर्ड के चेयरमैन को मान्यता प्रत्याहरण हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालय अभिभावको से ठीक तरह से व्यवहार करे तथा आरटीई के प्रवेश से सम्बन्धित कार्यो हेतु किसी संजीदा व्यक्ति को अधिकृत करें। कोई भी विद्यालय बच्चों के प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकता है, न ही अपने स्तर से कोई सत्यापन का कार्य करा सकता है। स्कूल खुलते ही समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर आरटीई योजना में प्रवेश हेतु चिन्हित छात्र/छात्राओं का उनके आवंटित विद्यालयों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।

वहीं जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कोरोना काल में 15 प्रतिशत फीस समायोजन से सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर नगर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक उपस्थित रहें।

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