मथुरा: सूचना अधिकारी डीएम कार्यालय पर 25 हजार जुर्माना

द ब्लाट न्यूज़ उच्च न्यायालय प्रयागराज ने बालकिशन अग्रवाल की रिट याचिका पर जस्टिस श्रीमती मंजू रानी  चौहान द्वारा 10 जुलाई 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ को तीन माह में निर्णय लिये जाने का निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में उच्च न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा दो अगस्त को सुनवाई करते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा पर 25000 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दंडित किया है।

राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दो मई 2022 को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित करते हुए जिलाधिकारी मथुरा को जुर्माना वसूली के लिए आदेश पारित किया गया था। बालकिशन अग्रवाल ने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को 8 जुलाई 2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी।

जनसूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 8 जुलाई 2022 के आवेदन को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को धारा 6(3) के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई 2022 को अंतरित किये जाने की सूचना दी गई। वहीं जनसूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2022 को प्रेषित पत्र पर प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 को आपत्ति दर्ज करा दी गई थी। श्रीमान विजय शंकर जी दुबे अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)ध्प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2022 को प्रार्थी के आवेदन को पुनः मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को अंतरित किये जाने की जानकारी दी गई।

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