लखनऊ: यहियागंज में थोक तम्बाकू विक्रेताओं के यहां छापेमारी

द ब्लाट न्यूज़ राजधानी के यहियागंज क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत छापेमारी का अभियान चलाया गया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से गठित इन्फोर्समेंट स्क्वायड टीम ने थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी अभियान चलाया। जिसमें दो थोक विक्रेताओं के यहाँ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुमार्ना काटा गया।

 

 

वहीं जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डा.विनय मिश्रा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। डॉ मिश्र ने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है, इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है, तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है।

इसके अलावा बलरामपुर अस्पताल के तंबाकू उन्मूलन केन्द्र पर उपस्थित लोगों को तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। नोडल अधिकारी ने बताया कि बीते गुरूवार को भी आशियाना एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया था । जिसमें 10 दुकानों को कोटपा अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते पाए जाने 5,100 रुपये का जुमार्ना किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से जिला तंबाकू सलाहकार डा.मयंक चौधरी, सामाजिक कार्यकर्त्ता विनोद सिंह यादव और इन्फोर्समेंट स्क्वायड टीम से निरीक्षक दुर्गावती यादव, अरुण मिश्रा, नीतेश यादव तथा हेड कांस्टेबल राधा मौजूद रहे।

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