ज्ञानवापी शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश पर ‘सुप्रीम’ रोक

THE BLAT NEWS:

नई दिल्ली ।  वाराणसी में काशी विश्नाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को हिन्दू पक्ष की याचिका पर एएसआई को साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई को वाराणसी की जिला जज की अदालत में 22 मई को पेश होकर सर्वे के तरीके पर चर्चा करनी थी।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख तय की थी। आज इस पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की वैज्ञानिक जांच पर 11 ...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के निहितार्थों की बारीकी से जांच की जरूरत होगी। आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग के आदेश के खिलाफ हम यहां आए हैं। अहमदी ने कहा कि कार्बन डेटिंग 22 तारीख को शुरू हो सकती है, ऐसे में रोक लगाए जाने की जरूरत है।

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