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नैनीताल। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने हरिद्वार की फार्मा कंपनी में काम करने वाली युवती को पिरान कलियर में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। साथ ही पुलिस को युवती को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने युवती को नमाज पढऩे जाने से पहले संबंधित थाने के एसएचओ को प्रार्थना देने के लिए कहा है। मूल्ररूप से मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली युवती हरिद्वार की एक फार्मा कंपनी में नौकरी करती है। युवती और हरिद्वार निवासी एक युवक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने पिरान कलियर में नमाज पढऩे और सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की। युवती का कहना है कि उन्हें पिरान क्लियर में इबादत करनी है,लेकिन कुछ धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। जिस कारण उन्हें खतरा है। इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। लड़की ने कहा कि वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है फिर आप वहां नमाज क्यों पढऩा चाहती हैं। इस पर युवती ने कोर्ट को बताया कि वह पिरान कलियर से प्रभावित है। इसलिए वह नमाज पढऩा चाहती है। युवती ने बताया कि उसने शादी नहीं की है न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
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