THE BLAT NEWS:
जबलपुर/भोपाल। मप्र उच्च न्यायालय ने सैनिक सोसायटी के अतक्रमण व अवैध निर्माण 90 दिन के भीतर हटाने के निर्देश के साथ एक याचिका का पटाक्षेप कर दिया। अतिक्रमण व अवैध निर्माण यह बहुचर्चित मामला एक दशक पूर्व सात लोगों की हत्या ेस जुड़ा है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने उक्त निर्देश दिये हैं। यह मामला भरतीपुर निवासी अधिवक्ता संजय सोनकर की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर में उन्होंने मकान खरीदा है। यह मकान सात लोगों की हत्या के जुर्म में जेल में बंद सुनील सेन से क्रय किया है। दरअसल सुनील ने अतिक्रमण व अवैध निर्माण न हटाए जाने से तंग आकर अवसाद व तनाव की हालत में हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने पहले तो जिम्मेदार विभागों में अनेक बार शिकातयें की। लेकिन अतिक्रमण व अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। इससे परेशान होकर एक दशक पूर्व पहले तो अपने परिवार के छह लोगों को मार दिया और फिर नगर निगम में कार्यरत राजकुमार गौतम की हत्या कर दी।
जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। याचिाकर्ता की ओर से कहा गया कि समस्या जस की तस बनी है। जिस से व्यथित होकर सुनील सेन ने सात लोगों की हत्याएं की थीं, वह कायम है। आलम यह है कि सड़क व नाली में ऊपर अतिक्रमण व अवेध निर्माण काबिज है। इससे आवागमन ठीक से हो पा रहा है और ना ही निस्तार के गंदी पानी की निकासी। नतीजतन, नरीकय माहौल बना हुआ है। आवेदक की ओर से कहा गया कि जिम्मेदार अधिकारियों को पुरानी शिकायतों का हवाला देते हुए शिकायत सौंपी गई। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप करते हुए उक्त निर्देश दिये। उच्च न्यायालय ने सैनिक सोसायटी के अतिक्रमण व अवैध निर्माण 90 दिन के भीतर हटाने के निर्देश के साथ एक याचिका का पटाक्षेप कर दिया। अतिक्रमण व अवैध निर्माण यह बहुचर्चित मामला एक दशक पूर्व सात लोगों की हत्या से जुड़ा है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीट ने उक्त निर्देश दिये हैं।