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सोनभद्र। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भरौली थाना घोरावल सोनभद्र में 17बर्ष की नाबालिग बालिका की शादी किये जाने की तैयारी हो रही थी, उक्त सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार द्वारा महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक/नोडल साधना मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक ओ. आर.डबल्यू शेषमणि दुबे की संयुक्त टीम का गठन करते हुए निर्देशित किया गया की तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करे टीम द्वारा थाना घोरावल से समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस टीम के साथ ग्राम भरौली मे पहुंच कर नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/05/2023 को अपनी पुत्री की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालिका के माता, पिता, से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया बालिका के उम्र के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 17 वर्ष लगभग पाया गया टीम द्वारा बालिका के माता, पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया जिसके उपरान्त बालिका के माता-पिता द्वारा लिखित रूप से प्रमाण लिया गया की बालिका का उम्र पूर्ण हो जाने के उपरांत ही अब शादी करेगे जिसके सम्बन्ध में साधना मिश्रा द्वारा आमजन मानस से अपील करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह कराये साथ ही शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है।
तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या मोबाइल नम्बर 9506918569, 9305036929 व 8318953732 पर सूचित करें। मौके पर थाना घोरावल से मुख्य आरक्षी विमलेश कुमार, कलिम अंसारी, संजय यादव आरक्षी बबलू यादव आदि उपस्थित रहे।
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