पॉक्सो के दोषी को 14 वर्ष का कारावास

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फ़िरोज़ाबाद(आरएनएस) । न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
खाना उत्तर के क्षेत्र बौद्धआश्रम निवासी 16 वर्षीय किशोरी 12 सितंबर 2016 को अपने भाई के साथ बाजार दुकान पर सौदा लेने गई थी।
इसी दौरान झलकारी नगर निवासी राजू गुप्ता पुत्र राजकुमार किशोरी को बहला-फुसलाकर वहां से भगा कर ले गया। उसके भाई ने चीख-पुकार की तब तक राजू किशोरी को बाइक पर बैठा कर ले गया।
भाई ने घर आकर घटना के बारे में बताया। किशोरी की मां ने राजू के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य सामने प्रस्तुत किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजू गुप्ता को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर ₹33000 अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 1 वर्ष के कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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