• लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित की गयी वेबसाइट
• प्रमुख सचिव श्री के0 रविन्द्र नायक ने किया लांच
लखनऊ। राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था कराने के लिए जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 लागू किया गया है। अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 47 विभागों की 409 एवं समस्त विभागों की 10 सेवाएं अर्थात कुल 419 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित की गयी वेबसाइट http://www.loksewaprabandhan.up.gov.in को लांच करने के उपरान्त यह जानकारी प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री के0 रविन्द्र नायक ने दी है। उन्होंने बताया कि आम जनता को इस सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा एक वेबसाइट
http://www.loksewaprabandhan.up.gov.in विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अब तक अधिसूचित समस्त सेवाओं का विवरण उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह वेबसाइट भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी0आई0जी0डब्ल्यू0 मानक के अनुरूप विकसित की गयी है।
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