द ब्लाट न्यूज़ । हाईकोर्ट में डीजीपी से जवाब-तलब होने के बाद नीशू तोमर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू लेने के प्रयास में जुटी सुलतानपुर पुलिस,मामले के विवेचक सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी लगातार जुटे हैं एनबीडब्ल्यू लेने के प्रयास में,जबकि बीते 22 सितम्बर को महिला थाना प्रभारी की कस्टडी में जाने के बाद से आज तक इंस्पेक्टर नीशू तोमर का नहीं चल सका है कोई पता
अपने मुवक्किल इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ गलत तरीके से लेने जा रहे गिरफ्तारी वारंट की सूचना पर सीजेएम कोर्ट में पहुंचे अधिवक्ता बृजेश पांडेय ने सीओ सिटी की इस अर्जी पर जताई आपत्ति,उन्होंने कहा पूछतांछ के लिए महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा की कस्टडी में जाने के बाद से ही उनके मुवक्किल नीशू तोमर का नहीं है कोई पता,जिसको लेकर हाईकोर्ट में लंबित है है हेबियस कार्पस याचिका,इसी में डीजीपी से मांगा गया है पर्सनल एफिडेविट एवं पूर्व में पड़ी नीशू की सरेंडर अर्जी भी है विचाराधीन,जिसमें 7 दिसंबर की लगी है सुनवाई की तारीख,ऐसी दशा में किस आधार पर लिया जाएगा गैर जमानतीय वारंट
अधिवक्ता बृजेश पांडेय के मुताबिक उनका मुवक्किल पुलिस के पास या चाहे जहां हो उसे सुरक्षित लाये सामने,यदि उसके खिलाफ कोई अपराध बनता हो तो कोर्ट में नियमानुसार करें पेश,कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए हम है तैयार,लेकिन किसी के खिलाफ गलत तरीके से न करें कोई कार्यवाही अन्यथा लिखा-पढ़ी करने के लिए हम भी होंगे बाध्य, अधिवक्ता बृजेश पांडेय के तर्कों को सुनकर सीजेएम रचना ने सीओ सिटी की मांग को इस स्तर पर नहीं माना जायज,बैरंग लौटे सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी,नीशू तोमर के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट लेने की मंशा पर फिरा पानी,इस दौरान कोर्ट में रहा गहमा-गहमी का माहौल,पुलिस मामले में एक के बाद एक रच रही कहानी
बीते 22 सितम्बर से नीशू तोमर के लापता होने से ही जुड़े मामले में तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा व रेप का केस दर्ज कराने वाली महिला समेत अन्य के खिलाफ नीशू के अपहरण व साजिश के आरोप में हो चुका है एफआईआर का आदेश,एसपी ने भी अति विवादित इंस्पेक्टर मीरा कुशवाहा को कर दिया है निलम्बित,अभी यह बात हाईकोर्ट में पुलिस साबित ही नहीं कर सकी कि नीशू उनकी कस्टडी में आने के बाद उनके पास या बाहर या कोई अन्य सटीक ठिकाना तो आखिर कैसे उसकी अर्जी पेंडिंग रहते फरार दिखाकर लिया जा सकता है गैर जमानतीय वारंट,जबकि ऐसे मामलों में बकायदा कार्यवाहियों का हवाला देते हुए कोर्ट को देनी होती है एफिडेविट,ऐसे में गजब कोर्ट को गुमराह कर विवेचक लेना चाहते है एनबीडब्ल्यू,फिलहाल पुलिस की मंशा हुई उजागर, नहीं मिला एनबीडब्ल्यू,सात तारीख को हाईकोर्ट में है पेशी,तब तक कैसे भी बताना है नीशू का ठिकाना