दिल्ली हिंसा के मामले में पांच आरोपी आगजनी के आरोप से मुक्त

 

द ब्लाट न्यूज़ उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को आगजनी के अरोप से मुक्त कर दिया है। इन आरोपियों पर फरवरी 2020 में करावल नगर इलाके में एक दुकान में आग लगाने का इल्जाम था।

 

 

 

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगजनी के आरोप प्रथमदृष्टया साबित नहीं हो रहे हैं। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी परमाचला की अदालत ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ आगजनी के आरोप से मुक्त किया जा रहा है। लेकिन, दंगों व अन्य आरोपों में सुनवाई के लिए मामले को निचली अदालत में स्थानान्तरित कर दिया गया है। दरअसल इन आरोपियों पर आगजनी के अलावा दंगे भड़काने, दंगाई की भीड़ में शामिल होने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी आदेश की अवहेलना करने, चोरी आदि के आरोप हैं।

 

 

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