प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव के बेटे रविकांत यादव की दो आपराधिक केस में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है। रविकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर व दीदारगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज है। फूलपुर केस में पूराहादी अंबारी स्थित विश्व बैंक की मदद से बने गांधी आश्रम का ताला तोड कर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप है।
दूसरे केस में दो आपराधिक केस के आधार पर बनी हिस्ट्रीशीट के आधार पर गिरोहबंद कानून के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है। याची 12 फरवरी 2021 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने अभियोग की प्रकृति, साक्ष्य पर दंड की संभावना व सुधारात्मक पहलू सहित दाताराम केस में अनुच्छेद 21 के जीवन की स्वतंत्रता पर विचार करने के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, विचारण में सहयोग देने व अपराध में शामिल न होने की शर्त लगाई है।
अवैध कब्जा व धमकाने के मामले में हस्तक्षेप से इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीजेएम प्रयागराज की अदालत में चल रहे अनिल कुमार द्विवेदी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही रद करने से इंकार कर दिया है और वैधता की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि धारा 482 की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। याची के खिलाफ प्रथमदृष्टया आपराधिक केस बनता है। इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
मुकदमा झूठा होने की दलील
यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने जार्जटाउन निवासी अनिल कुमार द्विवेदी की याचिका पर दिया है। विपक्षी शांति रानी के अधिवक्ता इमरानुल्लाह व आशीष कुमार सिंह ने याचिका पर प्रतिवाद किया। मालूम हो कि जार्जटाउन इलाके में सीवाई चिंतामणि मार्ग पर विपक्षी की जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद है। धमकाने, अवैध निर्माण कराने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई गई है। पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याची का कहना है कि वह अपनी जमीन पर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण करा रहा है। झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।