न्यायालय के आदेउच्च श पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटवाया

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विकास खंड फाजिलनगर के ग्राम सभा अवरवा सोफीगंज में सार्वजनिक भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा से अतिक्रमण राजस्व व पुलिस टीम ने उच्च न्यायालय के आदेश पर खाली कराया। लेकिन ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का अतिक्रमण प्रशासन ने जानबूझ कर नही हटवाया हैं। जानकारी के अनुसार अवरवा सोफीगंज में बुधवार को सरकारी भूमि पर वर्षो से हुए अवैध कब्जा को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रसाशन ने मातहतो व पुलिस बल के साथ खाली करा दिया। जानकारी के अनुसार फाजिलनगर विकास खण्ड के ग्राम सभा अवरवा सोफीगंज में सड़क के दोनों तरफ सार्वजनिक भूमि का गाटा संख्या 746/ 0.344 सरकारी अभिलेखों में सड़क है। जिस पर गांव के बैरिष्टर गौड़, मैना देवी, अमरजीत गुप्ता आदि ने कच्ची मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। तो गांव के ही जलालुद्दीन सिद्दिकी ने अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनगो सुरेश शर्मा, अशोक कन्नौजिया, लेखपाल सुनील यादव, शैलेन्द्र दुबे, सन्नी गुप्ता, जयप्रकाश प्रसाद, ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सड़क से जेसीबी से अतिक्रमण को खाली कराया। इस दौरान थानाध्यक्ष तुर्कटटी जय प्रकाश पाठक, थानाध्यक्ष कुबेरस्थान संजय कुमार, एक ट्रक पीएसी सहित भारी महिला पुलिस फोर्स उपस्थित रही। ग्राम प्रधान ने बैरिष्टर यादव ने बताया कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों का अतिक्रमण जानबूझ कर नही हटवाया हैं। क्योंकि के हल्का लेखपाल द्वारा गलत सीमांकन किया गया हैं। अगर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण नही हटवाया तो वह बाध्य होकर न्यायालय का शरण लेंगे।

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