2015 में जिस जाति-वर्ग की सीट आरक्षित, उसे इस बार आरक्षण नहीं

पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण व आवंटन वर्ष 2015 के रोटेशनसे ही होगा। उस वर्ष जो सीट जिस जाति के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार के चुनाव में वह सीट उस जाति के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने 15 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ के आदेश का पालन करते हुए बुधवार की देर रात पंचायतों के पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के बारे में शासनादेश जारी किया।

इस शासनादेश में कहा गया है कि 15 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश के पालन के अनुसार इस साल 11 फरवरी को पंचायतों की सीटों व पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए जारी शासनादेश निरस्त कर दिया है। नया शासनादेश जारी किया गया है। इस नए शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लाक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एस.टी, एस.सी. और ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी व एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी।

शासनादेश में कहा गया है कि वर्ष 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों की जो सीटें जिन जातियों के लिए आरक्षित की गई थीं, इस बार के चुनाव के लिए वह सीटें उन जातियों के लिए आरक्षित नहीं की जाएंगी। उदाहरण के लिए महिला के लिए आरक्षित ब्लाक प्रमुख के पदों के आवंटन के लिए जिले की क्षेत्र पंचायतें जो एसटी., एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुकी हैं, उनको हटाते हुए जो बाकी बचेंगी, उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में  लगाया जाएगा। सबसे पहले महिला की सीट का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा जो वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में महिला श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं।

रोटेशन
-एस.टी. महिला
-एस.टी.
-एस.सी.महिला
-एस.सी.
-ओबीसी महिला
-ओबीसी
-महिला

किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित
-जिला पंचायत अध्यक्ष-एसटी के लिए शून्य, एससी के लिए 16 (6 महिला एवं एससी अन्य), ओबीसी के लिए 20 सीटें( महिला-7 एवं 13 अन्य ओबीसी) आरक्षित, महिलाएं-12, समान्य–27 सीटें आरक्षित।
-ब्लाक प्रमुख-एसटी के लिए 5, एससी के लिए 17 और ओबीसी के लिए 223 सीटें आरक्षित।
-ग्राम प्रधान-एसटी के लिए 330, एससी के लिए 120 45 और ओबीसी के लिए 5712 सीटें आरक्षित।

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