THE BLAT NEWS:
फिरोजाबाद; उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरवीर सिंह के मार्गदर्शन में 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। प्राधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश व सचिव यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई की तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के ऋण सम्बन्धी यादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धी वादों, विद्युत सम्बन्धी वादों, राजस्व एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित वादों तथा न्यायालय से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु लगातार बैंक प्रबन्धकों, प्रशासनिक अधिकारीगण, विद्युत विभाग के अधिकारीगणों एवं न्यायिक अधिकारणों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु प्रेरित किया जा रहा है चिन्हित वादों में प्राधिकरण की तरफ से नोटिस प्रेषित किये गये हैं। बैंक ऋण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टाल लगेंगे, जिसमें वादकारी अपने ऋण सम्बन्धी वाद को समझौते के आधार पर तत्काल समाप्त करा सकते हैं। इसी प्रकार ट्रेफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु आने वाले जनमानस की भीड को देखते हुए जनपद न्यायालय पर ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टालों की स्थापना की गयी है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से एवं परिवहन विभाग की ओर से कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जायेगा जिससे आने वाली वादकारियों व जनमानस को परेशानी का सामना न करना पडे।
सचिव द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा पूर्व में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई 2023 के सम्बन्ध में नोटिस व सम्मन प्रेषित किये गये थे किन्तु नगर निकाय चुनाव की मतगणना के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई 2023 को आयोजित की जायेगी, जिस कारण 13 मई को पूर्व में प्राप्त नोटिस व सम्मन के आधार पर वादकारियों का न्यायालय में आने की संभावना अधिक है। ऐसी परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 13 मई 2023 को न्यायालयों के तीनों गेट पर परा विधिक स्वयं सेवक द्वारा प्रातः 10 बजे से सायं 05 तक उपस्थित होकर जनमानस व वादकारियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई 2023 के बारे में जानकारी देने हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय में संचालित सहायता केन्द्र पर तैनात परा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा 21 मई 2023 दिन रविवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
प्राधिकरण के सचिव यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व 18 मई से 20 मई 2023 तक पेटी ऑफेंस के वादों हेतु आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के बारे में एवं प्रीलिटीगेशन वैवाहिक मामलों हेतु आयोजित प्री-ट्रॉयल बैठक 11 मई 2023 एवं 18 मई 2023 तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों हेतु आयोजित प्री-ट्रॉयल बैठकें 11, 16 एवं 19 मई 2023 के बारे में बताया गया। ताकि वादकारी समझौते योग्य मामलों में प्री-ट्रायल बैठकों के माध्यम से लोक अदालत से पूर्व ही मामले का निस्तारण करा सकें। 21 मई दिन रविवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थित होंगे इनके द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बँक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के द्वारा किया जायेगा।