द ब्लाट न्यूज़ झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान से संबंधित अवमानना मामले में ट्रांसपोर्ट सचिव केके सोन का वेतन रोकने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के बाद ही उनका वेतन रिलीज किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि अलग राज्य गठन के बाद हुए कैडर विभाजन में झारखंड आए ट्रांसपोर्ट कर्मियों का राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में समायोजन किया गया था लेकिन बाद में जब वह सेवानिवृत्त हुए तो पेंशन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने उस पुरानी अवधि को नहीं जोड़ा जिसे ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने कैडर डिवीजन के पूर्व किया था। इस मामले से संबंधित दायर याचिका को निष्पादित करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया कि राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन भुगतान पुरानी अवधि को जोड़कर किया जाए लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया, जिसमें कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्मियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिसपर पूर्व की सुनवाई में केके सोन कोर्ट में उपस्थित हुए थे और अंडरटेकिंग दिए थे कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा देंगे लेकिन उनके द्वारा इस पर कदम नहीं उठाया गया। प्रार्थी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।