नई दिल्ली, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने फेसलेस असेसमेंट तंत्र को विस्तार दिया है। इसके तहत आयातित गैर-जोखिम वाली 90 फीसद तक खेप को बिना किसी भौतिक दखल के चंद घंटों में क्लियरेंस दे देने की व्यवस्था होगी। यह नई व्यवस्था 15 जुलाई से लागू हो …
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