नई दिल्ली: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में कहा है कि अवैध रसोई गैस सिलेंडर रखने पर होने वाली दुर्घटना के लिए गैस एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का आदेश देने से इनकार करते हुए यह …
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