ठाणे । महाराष्ट्र की ठाणे जिला अदालत में एक लोक अदालत में 218 मामलों का निपटारा किया गया और विभिन्न घटनाओं में 12.40 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे ने पत्रकारों से कहा कि लोक अदालत रविवार को लगी थी और एक मामले में एक निजी बीमा कंपनी और 2013 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार के बीच 95 लाख रुपये का समझौता कराया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण 174 मामलों का निपटारा ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से किया गया है।
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