घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में प्रति मीट्रिक टन 500 रुपये की कटौती

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बीच घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स 5,700 रुपये से घटाकर 5,200 (62.33 डॉलर) प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। नई दरें एक जून से प्रभावी हो गईं हैं।

सरकार की ओर से 31 मई, 2024 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक घरेलू कच्चे तेल पर मौजूदा विंडफॉल टैक्स को 5,700 रुपये से घटाकर 5,200 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। हालांकि, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर अतिाक्ति उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को फिर शून्य पर बरकरार रखा गया है। सरकार ने 16 मई को विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपये से घटाकर 5,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया था।, जबकि इससे पहले 9,600 रुपये से घटाकर 8,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था।

उल्लेख्ननीय है कि केंद्र ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लागू किया था। इसके साथ ही वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। सरकार हर दो हफ्ते पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव करती है। ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े की जाती है।

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