नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार (21 मार्च) को गिरफ्तारी हुई. वह पहले सीएम हैं जिनकी पद पर रहते हुए गिरफ्तारी हुई है. आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि वह पद पर बने रहेंगे. अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा न देने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है. दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है और ऐसे में उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भूमिका काफी अहम हो जाती है.
कानून में एलजी को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक मशीनरी टूटने या संवैधानिक तंत्र की विफलता का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 239 AB में एलजी को यह अधिकार दिया गया है.