केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मामले में टली सुनवाई…

सुलतानपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई 11 मार्च को होगी। गुरुवार को गवाह के न आने से कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख नियत की है।

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में परिवादी वरुण मिश्र व मोहित तिवारी का बयान कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

पूर्व विधायक सफदर रजा के मामले में हुई गवाही
थाना क्षेत्र धम्मौर के भाईं पैमाइश करने गये लेखपाल के सरकारी कामकाज में बाधा , धमकी व गाली गलौच के 10 साल पुराने मामले मे एफआईआर लेखक रामकिशोर मिश्र का बयान एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में दर्ज किया गया। कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की है। एडीएम के आदेश पर पैमाइश करने गये तत्कालीन भांई लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 मे धम्मौर थाने मे सरकारी कामकाज मे बाधा, धमकी, व गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

 

Check Also

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन कर दिया गया जारी

बरेली : रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बुधवार को जारी कर …