शिक्षक के अपहरण में पांच को उम्र कैद की सजा 

इटावा, संवाददाता। एक शिक्षक के अपहरण के पांच आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपहरण 16 साल पहले किया गया था। अपहरण के दौरान वह अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे।

भरथना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक माखन लाल शर्मा अपने साथी अध्यापक शिक्षक के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि राजेश कुमार के साथ साइकिल से 13 मार्च 2007 को अपने स्कूल जा रहे थे। तब वह बंबा की पटरी पर पहुंचे तभी मार्शल पर सवार बदमाशों ने राजेश कुमार को रोक लिया। वे कुछ समझ पाते तब तक वे मार्शल में जबरन डालकर उनका अपहरण कर ले गए। माखन लाल ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने पीछा किया लेकिन मार्शल सवार बदमाश भाग निकले। माखन लाल शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण व एससीएसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बाद में अध्यापक राजेश कुमार 11अप्रैल 2007 को किसी तरह से बदमाशों के चंगुल से मुक्त हो सके। पूछताछ के बाद नरेंद्र निवासी गाह पुरा कन्नौज, उसकी पत्नी श्रीमती रेखा लाल सिंह उर्फ लल्ला शाक्य देवरासई, रामौतार निवासी देवरासई, सत्यवीर शाक्य निवासी दासीपुरा, अरविंद निवासी सरैया कन्नौज के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने रेखा को छोड़कर अन्य सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में छानबीन के बाद उन सभी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक रमा कांत चतुर्वेदी ने पैरवी की और सख्त सजा की मांग रखी। डीजीसी शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने सुनवायी करते हुये आरोप सही माने। साथ ही न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने नरेंद्र, लाल सिंह,रामाऔतार, सत्यवीर व अरविंद को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने सभी को पांच पांच हजार रुपया जुर्माना जमा कराने का भी आदेश दिया।

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