दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 30 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज किया है।
मनीष सिसोदिया की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सीबीआई और एड के जरिए सिसोदिया के खिलाफ की गई जांच के मामलों पर अपना फैसला दिया है।
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