ज्ञानवापी स्थित मां शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

आज अंजुमन इंतजामियां कमेटी की तरफ से वकील हुजैफा अहमद ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े दो और मामले लंबित हैं। ऐसे में तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया।

दरअसल, इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने नियमित पूजा-अर्चना की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सबसे पहले शृंगार गौरी मामले पर मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल याचिका के सुनवाई योग्य होने के मामले पर सुनवाई करेगा। उसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करेगा।

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