उरई, संवाददाता। कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में 13 साल की किशोरी को अगुवा कर रेप करने वाले युवक को जज ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं किशोरी को आगुवा करने में मदद करने वाले साथी को जज ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
बीते चार साल पहले कालपी कोतवाली के ग्राम मंगरौल निवासी सीताराम और लल्ला भईया ने सुबह के समय 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया था। बाद में सीताराम ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया था। पीडिता के पिता ने 11 अक्टूबर 2018 को ही दोनों के विरुद्ध कालपी कोतवाली में अपहरण, दुष्कर्म व पास्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। पुलिस ने 11 माह बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिए थे। वादी पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता विश्व जीत सिंह गुर्जर ने बताया कि अपर जिला जज पास्को एक्ट कोर्ट में चार साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्य के आधार पर जज मुहम्मद आजाद ने सीताराम को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई। वही लल्ला भईया को अपहरण का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थ दंड जमा करने की सजा सुनाई।
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