नई दिल्ली: अब ऑनलाइन गेमिंग खेलने पर लगेंगे पैसे

द ब्लाट न्यूज़ जल्द ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग खेलना महंगा पड़ सकता है। जीएसटी कॉउंसिल जल्द इसपर 28प्रतिशत जीएसटी का ठप्पा लग सकता है। जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई को होने वाली जीएसटी कॉउंसिल की बैठक में इसपर मुहर लग सकती है। हालांकि, गोवा इस टैक्स दर को कम करने की मांग कर रहा है और 28 प्रतिशत जीएसटी से सहमत नहीं है। त्रशरू तीनों गेमों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने को मंजूरी दे चुका है।

बता दें, 11 जुलाई को जीएसटी की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए मंत्रियों के ग्रुप त्रह्ररू 28त्न जीएसटी पर सहमत हुआ है। त्रशरू इन तीनों गेमों पर 28त्न जीएसटी लगाना चाहता है। 11 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि ये तीनों सट्टेबाजी और जुए के दायरे में आएंगे या नहीं।

गोवा ने कसीनो के कुल गेमिंग राजस्व पर 28 प्रतिशत कर लगाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उसका कहना है कि प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स की ओर से लगाए गए प्लेटफार्म फीस और सर्विस चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए। गोवा का यह भी सुझाव था कि रिवॉर्ड पूल में योगदान को आपूर्ति माना जाए और इसपर जीएसटी नहीं लगाया जाए।

महाराष्ट्र और तेलंगाना का कहना था कि यदि जीएसटी परिषद यह निर्णय करती है कि तीनों गतिविधियां दांव और जुए की कार्रवाई योग्य दावों के तहत नहीं आती हैं, तो जीजीआर पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र ने कहा कि तीनों आपूर्तियों पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगना चाहिए। इनमें कौशल या अन्य किसी चीज के नाम पर अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

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