मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

THE BLAT NEWS:

सूरजपुर। राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत पात्र उद्योग, सेवा एवं व्यवसायिक इकाई स्थापना हेतु वित्तीय संस्था बैंक के माध्यम से उद्योग इकाई हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख, सेवा इकाई हेतु 10 लाख और व्यवसायिक इकाई हेतु 02 लाख का ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। इस हेतु मार्जिन मनी अनुदान सामान्य वर्ग हेतु बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम राशि एक लाख तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं नक्सल प्रभावित हेतु 15 प्रतिशत अधिकतम राशि एक लाख पचास हजार और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग हेतु 25 प्रतिशत अधिकतम राशि  एक लाख पचास हजार तक दिये जाने का प्रावधान है ।मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021- Yuva Swarozgar Yojana, ऑनलाइन आवेदनजिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर के महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो. आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। किसी वित्तीय संस्था बैंक, का चूककर्ता, डिफाल्टर न हो, परिवार की वार्षिक आय  3.00 लाख से अधिक न हो, योजना का लाभ एक परिवार से एक ही व्यक्ति को प्राप्त होगा, और पूर्व में किसी शासकीय योजना से लाभ न लिया हो। पात्र होगें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र आय संबंधी शपथ-पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, जमीन संबंधी दस्तावेज आदि दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

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