रिक्त 14 पदों पर भी होगा पंचों चुनाव

THE BLAT NEWS:

धमतरी।  जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच पदों के लिए उप निर्वाचन किया जाना है इसके लिए आदर्श आचरण संहिता के परिपालन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि जिले के कुरूद विकासखण्ड की तीन पंचायत चर्रा, चरमुडिय़ा तथा नवागांव उ. में सरपंच पद का आम निर्वाचन, ग्राम पंचायत सिलघट में सरपंच का उप निर्वाचन तथा चारों विकासखण्डों में कुल 14 पंचों के रिक्त पदों के विरूद्ध का चुनाव सम्पन्न कराया जाना है। इसके लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न आदेश जारी किए गए हैं।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावी :- स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 के तहत जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि आम एवं उप निर्वाचन से संबंधित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में, जहां निर्वाचन होना है, वहां सम्पत्ति विरूपण नियम प्रभावशील हो गया है। तदनुसार उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।Image result for रिक्त 14 पदों पर भी होगा पंचों चुनाव, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया आदेश जारी
पूर्वानुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी :- आम/उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले की चारों जनपद पंचायतों के अधीन आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि उक्त निर्वाचन को दृष्टिगत करते हुए जिले में पदस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को उनकी पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे, न ही वे मुख्यालय छोड़ेंगे। इसके अलावा अवकाश के दिनों में भी निर्वाचन संबंधी आदेशों/पत्रों को प्राप्त करने के लिए कार्यालयों को खुला रखने हेतु आदेशित किया गया है।
रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए :- त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 के तहत जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार विकासखण्ड/तहसील कुरूद क्षेत्रांतर्गत सरपंच/पंच के चुनाव के लिए तहसीलदार कुरूद श्री नीलकण्ठ जनबंधु को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। साथ ही नायब तहसीलदार श्री चंद्रकुमार साहू, श्री मुकेश गजेन्द्र और जनपद पंचायत कुरूद के सी.ई.ओ. को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह विकासखण्ड नगरी हेतु तहसीलदार नगरी श्री केतन भोयर को रिटर्निंग ऑफिसर, सी.ई.ओ. नगरी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, धमतरी ब्लॉक के लिए श्रीमती दुर्गा साहू तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर तथा सी.ई.ओ. जनपद पंचायत धमतरी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मगरलोड विकासखण्ड में उप निर्वाचन हेतु तहसीलदार श्री हनुमंत सिंह श्याम को रिटर्निंग ऑफिसर व जनपद पंचायत मगरलोड के सी.ई.ओ. को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
हटाए जाएंगे शासकीय राशि से लगे विज्ञापन/होर्डिंग्स :- त्रिस्तरीय पंचायतों में आम/उप निर्वाचन-2023 के तहत सभी जनपद पंचायतों की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर आम/उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है, वहां के ग्रामों एवं वार्डों में शासकीय राशि से लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स को हटाया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्संबंध में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत/वार्डों के सीमा क्षेत्रांतर्गत शासकीय राशि से लगे विज्ञापनों एवं होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन आगामी 28 जून तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
नियमानुसार दी जाएगी आमसभा, जुलूस, लाउडस्पीकर की अनुमति :- त्रिस्तरीय पंचायतों में आम/उप निर्वाचन-2023 के अंतर्गत जिले के धमतरी, कुरूद, नगरी व मगरलोड विकासखण्डों में निर्वाचन होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन ग्राम पंचायतों में निर्वाचन सम्पन्न होना है, में अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस, आमसभा का आयोजन व लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति मांगे जाने पर नियमानुसार दी जाएगी। इसके लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
इन ग्राम पंचायतों व वार्डों में होंगे आम एवं उप निर्वाचन- त्रिस्तरीय आम/उपनिर्वाचन-2023 के तहत जिले के कुरूद विकासखण्ड की तीन ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए आम निर्वाचन, एक ग्राम पंचायत में सरपंच पद हेतु उप निर्वाचन तथा सभी विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 14 वार्डों के लिए पंच पद के प्रत्याशियों का निर्वाचन सम्पन्न किया जाना है। निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरूद विकासखण्ड की ग्राम पंचायत चर्रा, चरमुडिय़ा के पूरे 20-20 वार्डों में और नवागांव उ. में सरपंच पद के साथ-साथ सभी 10 वार्डों के पंचों का भी चुनाव कराया जाना है। इसी तरह उप निर्वाचन-2023 अंतर्गत कुरूद ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिलघट में सरपंच पद का उपचुनाव होना है। इसी तरह पंच पद के निर्वाचन हेतु इसी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत दर्रा के वार्ड क्रमांक-02 में, सिलीडीह के वार्ड क्रमांक-09, कुम्हारी के वार्ड क्रमांक-2, नवागांव क. के वार्ड क्रमांक-9 में चुनाव कराया जाना है। इसी तरह नगरी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत कट्टीगांव में पंच के निर्वाचन हेतु के वार्ड क्रमांक-8, बोरई के वार्ड क्रमांक-11, बिलभदर के वार्ड क्रमांक-9, केरेगांव के वार्ड क्रमांक-7, छुही के वार्ड क्रमांक-9, कौहाबाहरा के वार्ड क्रमांक-9 तथा ग्राम पंचायत कल्लेमेटा के वार्ड क्रमांक-7 में निर्वाचन होना है। इसके अलावा मगरलोड विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बोडऱा के वार्ड क्रमांक-9, नवागांव बु. के वार्ड क्रमांक-9 और धमतरी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत कलारतराई के वार्ड क्रमांक-15 में पंच के लिए निर्वाचन सम्पन्न होंगे।

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