आवश्यक वस्तुओं का नि:शुल्क वितरण 10 मई से  25 मई तक : जिला पूर्ति अधिकारी

THE BLAT NEWS:
कुशीनगर! उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,एवं सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में बताया कि एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करये जाने का निर्णय लिया है। उक्त दिशा निर्देश के अनुक्रम में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह मई, 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मई, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण दिनांक 10.05.2023 से 22.05.2023 के मध्य कराया जाना है। तत्कम में आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं, चावल एवं चीनी की विक्रेता स्तर पर उपलब्धता दिनांक 09.05.2023 तक सुनिश्चित कर ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियन-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का नि:शुल्क वितरण दिनांक 10.05.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25.05.2023 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल) का नि:शुल्क वितरण नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा, तथा सम्बन्धी सूचना का प्रदर्शन उचित दर दुकानों पर अन्दर तथा बाहर कम से कम तीन स्थानों पर कराया जाय।
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देशानुसार प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जिसमें ब्लाकवार नामित किये गये जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षणीय कार्य किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 22.05.2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी. पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण का कार्य प्रात: काल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा ।
जिलापूर्ति अधिकारी ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी कुशीनगर एवं समस्त उपजिलाधिकारीगण से अनुरोध किया है कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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