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छिंदवाड़ा। अवैध रूप से विक्रय के इरादे से अपने कब्जे में मदिरा रखने वाले आरोपित को कारावास एवं अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। आरोपित तरुण को दो वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। वारदात छह अक्टूबर 2017 की है। आरोपित तरुण की बिंद्रा कॉलोनी स्थित दुकान से 57 लीटर अंग्रेजीशराब जब्त की थी।
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