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सिरसा ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला सिरसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 13 मई को किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम अनुराधा ने दी।
उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है।
इस लोक अदालत में विचाराधीन व प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे जाएंगे जिनमें मुख्यत: आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, चेक बाउंस, मनी रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, वैवाहिक विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, पैंशन मामले, राजस्व केस, श्रमिक विवाद मामले, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद इत्यादि मामले रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।
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