THE BLAT NEWS:
नई दिल्ली । गो-फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंजन सप्लायर कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी की तरफ से इंजनों की आपूर्ति न हो पाने के चलते एयरलाइन ने अब अपनी उड़ानों को 9 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। पहले कंपनी ने फ्लाइट्स को 3 दिन के लिए ही रोका था। हालांकि वित्तीय संकट न सुलझने की वजह से गो फर्स्ट की मुसीबतें बढ़ गई हैं।
गौरतलब है कि कंपनी ने दिवालिया कार्रवाई के तहत सरकार से संकट से निकालने की भी मांग रख दी है। ऐसे में यात्रियों ने अपने टिकट रिफंड की मांग का मुद्दा उठाया है। अब विमानन नियामक डीजीसीए ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। डीजीसीए ने कहा है कि गो फर्स्ट यात्रियों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दे।
वहीं दूसरी तरफ त्रश फर्स्ट को दिल्ली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी बड़ा झटका दिया है। गो ने एयरलाइन की अंतरिम मोरेटोरियम की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एलएन गुप्ता की पीठ ने कहा कि आईबीसी के तहत केवल पूर्ण स्थगन का प्रावधान है। मतलब यह हुआ कि एयरलाइन को बकाया भुगतान करने के लिए कुछ महीनों की रोक नहीं मिलेगी।