24 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की, 85 प्रतिशत संबद्धता

THE BLAT NEWS:

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच की युगल पीठ ने गत दिवस प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति के बारे में सीबीआई से पूछा कि उसने अब तक जांच में क्या पाया। सीबीआइ ने डीएसपी दीपक पुरोहित ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने ग्वालियर के नौ और भोपाल के 15 नर्सिंग कॉलेजों में 85 प्रतिशत संबद्धता, मान्यता के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह कहा, जो परीक्षा करा रहे हैं, उन्हें अनुमति दे दें। ये विद्यार्थी प्रथम वर्ष के हैं। इनकी डिग्री हाई कोर्ट के आदेश के अधीन रखी जाए। Image result for 24 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की, 85 प्रतिशत संबद्धता, मान्यता के मापदंड पूरे नहीं कर रहे

हाधिवक्ता के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि  छात्रों के भविष्य का हवाला देकर परीक्षा करवा ली जाती है। बाद में कुछ नहीं होता। यह लालीपाप हमें मत पकड़ाइए। कोर्ट ने कहा उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने देंगे, जिन्होंने पढ़ाई की है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देशित किया कि 28 अप्रैल को कालेजों की अलग-अलग जानकारी लेकर आएं।

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