द ब्लाट न्यूज़ खजराना में पटेलनगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटने वाले इस्लाम पिता शफी पटेल ने दाउदीनगर मेंजो भव्य बंगला बनाया है, यह भी अवैध है। करोड़ों की लागत से बने इस बंगले को लेकर कोई सुझाव सहमति नहीं ली गई। दाउदीनगर रोड कॉलोनी है जिसे अपनी अवैध कॉलोनी जांचने पहुंचे नगर निगम के अधिकारियेां के सामने स्वयं इस्लाम पटेल ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी बता रहा था।
पटेलनगर को लेकर निगमायुक्त से लेकर कलेक्टर तक को शिकायत हुई है लेकिन मौके पर इस्लाम पटेल की चालबाजियों के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फरवरी में जब नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा था तो इस्लाम पटेल ने कार्रवाई का विरोध किया और कहा था कि सभी को पटेलनगर ही दिख रहा है। किसी को सरकारी जमीन पर कटी दाउदीनगर नहीं दिखती है। मामले में आयुक्त तक हाल ही में शिकायत पहुंची। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने बताया कि इस्लाम पटेल की कॉलोनी ही नहीं, उसका नया घर भी अवैध है।
दाउदीनगर में बना घर खजराना की सर्वे नंबर 325/1/4 पर बना है जो कि रेवेन्यू रिकार्ड में श्री राम गृह निर्माण सहकारी संस्था तर्फे रामसेवक पाल के नाम पर दर्ज है। इस्लाम पटेल का श्रीराम संस्था से कोई लेना-देना नहीं है। यदि होता भी तो उसे कोई भी गृह निर्माण संस्था किसी सदस्य को 10500 वर्गफिट का प्लॉट नहीं दे सकती। इस्लाम पटेल द्वारा अब तक इस जमीन का उपयोग फार्म हाउस के रूप में किया जा रहा था लेकिन आरई-दो बनने के बाद मौके पर नए सिरे से 300 वर्गफिट जमीन पर दो मंजिला भवन का निर्माण किया गया है।
इस निर्माण से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई। श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था के नाम से दर्ज यह जमीन भी इंदौर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित टाउन प्लान स्कीम-एक में शामिल है। स्कीम की जो टीएनसी तथा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय ने करके दी है उसमें इस जमीन का भी उल्लेख है। ऐसे में अनुमति मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सहकारिता विभाग का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच के आदेश दिए हैं।
श्रीराम गृह निर्माण संस्था शहर की विवादित संस्थाओं में से एक है। इसी संस्था की खजराना मंदिर के सामने स्थित जमीन दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसौदिया ने ख्ुार्दबुर्द करके हीना पैलेस कॉलोनी विकसित कर दी थी। जिसे तोड़ दिया गया है। जमीन पर इस्लाम ने कैसे कब्जा किया है। इसकी जांच करेंगे।
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