THE BLAT NEWS:
ग्वालियर। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्राइम हास्पिटल का एक महीने के लिए लाइसेंस निरस्त करने के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दंड को सही ठहराया गया थायुगल पीठ ने कहा कि अस्पताल में दिए इलाज की वजह से एक व्यक्ति विकलांग हो गया है, उसका जीवन प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक महीने के लिए अस्पताल का लाइसेंस रद्द करना उचित दंड नहीं है, इसलिए अथारिटी फिर से दंड देने पर विचार करें। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की बेंच ने की थी।