नदी के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी ने की बैठक…

Author : Rishabh Tiwari


कानपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार कलेक्ट्रेट सभागार में माघ मेले के संबंध में पर्यावरण विभाग उत्‍तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने एवं गंगा नदी के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जनपद में गंगा बेसिन में स्थित विभिन्‍न जल प्रदूषणकारी उद्योगों,रंगीन उत्‍प्रवाह जनित करने वाले उद्योगों का रोस्‍टर अवधि 03 जनवरी से 18 फरवरी की अवधि में शून्‍य उत्‍प्रवाह निस्‍तारित किए जाने के संबंध में बैठक की गई।


उक्‍त बैठक में जिलाधिकारी  विशाख जी0 द्वारा निम्‍नलिखित निर्देश दिए गए


1. माह जनवरी-फरवरी, 2023 में माघ मेला की समयावधि में गंगा नदी के पानी की अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्‍तर प्रदेश शासन के शासनादेश में निहित व्‍यवस्‍था के अंतर्गत रोस्‍टर अवधि में जनपद की समस्‍त जल प्रदूषणकारी/रंगीन उत्‍प्रवाह जनित करने वाले उद्योगों का में उत्‍पादन नहीं किया जाएगा। इस पर विभिन्‍न आद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

 

 


2. समस्‍त जल प्रदूषणकारी,रंगीन उत्‍प्रवाह जनित करने वाले उद्योगों में उत्‍पादन न हो। यह सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपद में 08 टीमों का गठन किया गया है।

3. निरीक्षण के दौरान उक्‍त समयावधि में जल प्रदूषणकारी/रंगीन उत्‍प्रवाह जनित उद्योगों में उत्‍पादन पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

4. अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि बॉइपास,इमरजेंसी के स्‍लुज गेट को सील करने के साथ-साथ उनकी मॉनीटरिंग सुनिश्चि‍त किए जाने हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरे स्‍थापित कर उनका संचालन क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को भी दिया जाए।

5. विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में जनपद में अवस्‍थि‍त एस0टी0पी0 उचित क्षमता का डीजी सेट माघ मेले के पूर्व स्‍थापित करा लें, जिससे किसी भी दशा में नालों में ओवरफ्लो न हो।

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